मस्जिद कमेटी की कोशिश नाकाम, हाईकोर्ट ने किया इंकार

हाईकोर्ट से बड़ा झटका! संभल मस्जिद कमेटी की पिटीशन खारिज
लखनऊ | उत्तर प्रदेश के संभल जनपद से जुड़ा एक अहम मामला सामने आया है। संभल मस्जिद कमेटी को बड़ा कानूनी झटका देते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उनकी दायर रिवीजन पिटीशन को खारिज कर दिया है। यह फैसला धार्मिक संपत्ति विवाद से जुड़ी एक लंबे समय से लंबित कानूनी प्रक्रिया में नया मोड़ माना जा रहा है।
क्या है पूरा मामला?
संभल की एक ऐतिहासिक मस्जिद की जमीन को लेकर विवाद काफी समय से चल रहा था। मस्जिद कमेटी ने दावा किया था कि जमीन वक्फ संपत्ति के अंतर्गत आती है, और किसी अन्य संस्था या सरकारी हस्तक्षेप को वे गैरकानूनी मानते रहे हैं।
हालांकि, निचली अदालत के फैसले के खिलाफ कमेटी ने हाईकोर्ट में रिवीजन पिटीशन दाखिल की थी, जिसमें उन्होंने पिछले फैसले को चुनौती दी थी।
हाईकोर्ट का फैसला क्या कहता है?
इलाहाबाद हाईकोर्ट की बेंच ने सुनवाई के बाद स्पष्ट रूप से कहा कि मस्जिद कमेटी द्वारा प्रस्तुत पिटीशन में कोई वैधानिक आधार या नई कानूनी दलील नहीं दी गई, जिससे निचली अदालत के फैसले को पलटा जा सके।
इस आधार पर कोर्ट ने पिटीशन को खारिज कर दिया, साथ ही यह भी स्पष्ट किया कि अब इस मामले में आगे केवल सुप्रीम कोर्ट ही अगला विकल्प हो सकता है।
मस्जिद कमेटी की प्रतिक्रिया
कमेटी के पदाधिकारियों ने फैसले पर निराशा व्यक्त करते हुए कहा कि वे कानूनी सलाह लेने के बाद सुप्रीम कोर्ट का रुख कर सकते हैं। उन्होंने यह भी दोहराया कि मस्जिद की पवित्रता और अधिकारों की रक्षा के लिए वे कानूनी लड़ाई जारी रखेंगे।
स्थानीय प्रशासन की तैयारी
फैसले के बाद स्थानीय प्रशासन ने भी सतर्कता बरतते हुए संभल क्षेत्र में पुलिस बल की तैनाती बढ़ा दी है ताकि किसी भी तरह की गलतफहमी या तनाव की स्थिति न उत्पन्न हो।
क्या है आगे की राह?
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सुप्रीम कोर्ट में अपील की संभावना
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प्रशासन द्वारा निगरानी बढ़ाई जा रही है
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स्थानीय लोग भी अब स्थिति को लेकर सतर्क हैं