दिल्ली में निजी स्कूल फीस पर लगेगा नियंत्रण: 1 अप्रैल 2025 से लागू होगा नया कानून

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दिल्ली में निजी स्कूल फीस पर लगेगा नियंत्रण: 1 अप्रैल 2025 से लागू होगा नया कानून

दिल्ली में निजी स्कूल फीस पर लगेगा नियंत्रण: 1 अप्रैल 2025 से लागू होगा नया कानून

नई दिल्ली। दिल्ली सरकार ने निजी स्कूलों की मनमानी फीस वृद्धि पर लगाम लगाने के लिए एक ऐतिहासिक कदम उठाया है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और शिक्षा मंत्री आशीष सूद ने दिल्ली सचिवालय में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से घोषणा की कि कैबिनेट ने फीस नियंत्रण विधेयक का कच्चा मसौदा तैयार कर लिया है और जल्द ही विधानसभा की अर्जेंट बैठक बुलाकर इसे कानून का रूप दिया जाएगा। यह नया कानून 1 अप्रैल 2025 से प्रभावी होगा।

निजी स्कूलों की फीस पर पूरी प्रक्रिया तय

नई व्यवस्था के तहत फीस निर्धारण की एक साफ और पारदर्शी प्रक्रिया तय की गई है:

  • 31 जुलाई तक हर निजी स्कूल को प्रस्तावित फीस संरचना को तैयार करना होगा।
  • 15 सितंबर तक यह प्रस्ताव स्कूल लेवल कमेटी (SLC) के पास भेजा जाएगा।
  • SLC को 30 से 45 दिनों के भीतर इस पर निर्णय देना होगा।
  • इसके बाद मामला जिला स्तरीय कमेटी, और फिर राज्य स्तरीय कमेटी के पास जाएगा।
  • अंततः अक्टूबर-नवंबर तक पैरेंट्स को पता चल जाएगा कि सालभर में कितनी फीस ली जाएगी।
  • नियमों का उल्लंघन करने वाले स्कूलों पर लगेगा भारी जुर्माना

यदि कोई स्कूल सरकारी कमेटियों के निर्णय के खिलाफ जाकर अतिरिक्त फीस वसूलता है या तय समयसीमा से बाहर जाकर फीस बढ़ाता है, तो उस पर 1 लाख से 10 लाख रुपये तक का जुर्माना लगाया जाएगा।

इसके साथ ही, अगर कोई स्कूल फीस न देने वाले छात्र को क्लास से बाहर बैठाता है या मानसिक उत्पीड़न करता है, तो प्रति छात्र ₹50,000 तक का जुर्माना लगेगा।

पैरेंट्स को मिला निर्णायक अधिकार

सीएम रेखा गुप्ता ने कहा कि इस नए कानून में अभिभावकों को निर्णायक भूमिका दी गई है। अब वे फीस वृद्धि के खिलाफ आवाज उठा सकेंगे और अपने बच्चों के भविष्य को सुरक्षित बना सकेंगे।

शिक्षा मंत्री आशीष सूद ने बताया कि 1973 में बने पुराने कानून में फीस बढ़ोतरी को लेकर कोई स्पष्ट प्रावधान नहीं था और पूर्ववर्ती सरकारों ने इस विषय को अनदेखा किया।

उन्होंने कहा, “बच्चों का भविष्य भाजपा सरकार की प्राथमिकता है। अब कोई स्कूल मनमाने तरीके से फीस नहीं बढ़ा सकेगा।”

जल्द बनेगा कानून, विधानसभा की बैठक जल्द

दिल्ली सरकार बहुत जल्द विधानसभा में एक विशेष बैठक बुलाएगी, जिसमें इस विधेयक को पारित कर इसे कानूनी रूप दिया जाएगा। यह बिल कैबिनेट से पारित हो चुका है और अप्रैल 2025 से इसे लागू माना जाएगा।

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