नई दिल्ली : अगर आप दिल्ली में अपनी पुरानी कार या बाइक चला रहे हैं, तो सतर्क हो जाइए। सरकार ने तय आयु सीमा पूरी कर चुके वाहनों पर सख्ती बरतने के निर्देश दिए हैं। अब ऐसे वाहन चलाते पकड़े जाने पर भारी जुर्माना तो लगेगा ही, साथ ही जेल की कार्रवाई भी हो सकती है।
क्या है नया नियम?
दिल्ली सरकार और परिवहन विभाग के मुताबिक, पेट्रोल वाहनों की अधिकतम वैधता 15 साल, जबकि डीजल वाहनों की 10 साल है। तय आयु पूरी कर चुके वाहनों को सड़क पर चलाना अब गैरकानूनी है। ऐसे वाहनों को न तो रजिस्ट्रेशन रिन्यू कराया जा सकता है और न ही इंश्योरेंस।
नियम तोड़ने पर ये होगी सजा
परिवहन विभाग ने साफ किया है कि:
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पहली बार पकड़ने पर ₹10,000 तक का जुर्माना
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बार-बार उल्लंघन पर 3 महीने तक की जेल या दोनों
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वाहन जब्ती की कार्रवाई भी की जा सकती है
प्रदूषण नियंत्रण के लिए उठाया गया कदम
दिल्ली-एनसीआर में बढ़ते वायु प्रदूषण को देखते हुए नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल (NGT) और सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के तहत यह कदम उठाया गया है। पुराने वाहन वायु गुणवत्ता को गंभीर रूप से प्रभावित करते हैं, और यही वजह है कि इन पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया गया है।
स्क्रैपिंग है विकल्प
यदि आपका वाहन तय आयु सीमा पार कर चुका है, तो आप उसे स्क्रैपिंग पॉलिसी के तहत रजिस्टर कर सकते हैं। इसके जरिए आपको वाहन स्क्रैप कराने पर कुछ आर्थिक लाभ भी मिल सकता है, साथ ही सरकार द्वारा जारी स्क्रैप सर्टिफिकेट के जरिए नया वाहन खरीदने पर छूट का भी लाभ मिलता है।
वाहन मालिकों के लिए चेतावनी
ट्रैफिक पुलिस और RTO की संयुक्त टीमें अब राजधानी में पुराने वाहनों की सघन जांच करेंगी। डिजिटल कैमरों, e-challan सिस्टम और ऑटोमेटेड नंबर प्लेट रिकग्निशन तकनीक की मदद से पुराने वाहनों की पहचान की जा रही है।
अगर आपका वाहन दिल्ली में तय आयु सीमा से अधिक पुराना है, तो तुरंत स्क्रैपिंग या परिवहन नियमों का पालन करें। वरना आपको न केवल भारी जुर्माना भरना पड़ेगा, बल्कि जेल की कार्रवाई भी हो सकती है।