चंडीगढ़ में 7 बजे के बाद बाजार बंद: ब्लैकआउट, आतिशबाजी पर रोक, छात्र लौटे घर

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चंडीगढ़ में 7 बजे के बाद बाजार बंद: ब्लैकआउट, आतिशबाजी पर रोक, छात्र लौटे घर

चंडीगढ़ में 7 बजे के बाद बाजार बंद: ब्लैकआउट, आतिशबाजी पर रोक, छात्र लौटे घर

चंडीगढ़: भारत-पाकिस्तान के बीच बढ़ते तनाव के बीच चंडीगढ़ प्रशासन ने कड़े एहतियाती कदम उठाए हैं। शुक्रवार 9 मई से शहर में सभी बाज़ार शाम 7 बजे तक बंद कर दिए जाएंगे। साथ ही पटाखों और आतिशबाजी पर भी पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया गया है। पूरे शहर में ब्लैकआउट लागू रहेगा और प्रशासन ने नागरिकों से सहयोग करने की अपील की है।

देश में हालात तनावपूर्ण बने हुए हैं, जिसके चलते पंजाब और हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़ के साथ-साथ ट्राईसिटी (चंडीगढ़, मोहाली, पंचकूला) में हाई अलर्ट घोषित कर दिया गया है। सुरक्षा को देखते हुए स्कूल, कॉलेज और सभी शिक्षण संस्थान 12 मई तक बंद कर दिए गए हैं।

ट्राईसिटी में अलग-अलग बंदी के आदेश

  • चंडीगढ़: सभी बाजार, मॉल शाम 7 बजे बंद होंगे।

  • पंचकूला: सभी दुकानें शाम 6 बजे बंद करने का आदेश।

  • मोहाली: बाजार रात 8 बजे तक खुलेंगे, उसके बाद पूर्ण बंदी।

  • जरूरी सेवाएं जैसे मेडिकल स्टोर और इमरजेंसी सेवाएं पूर्ववत चालू रहेंगी।

छात्रों की वापसी शुरू, ISBT-43 पर भीड़

तनावपूर्ण माहौल के चलते कॉलेज और यूनिवर्सिटी के छात्र बड़ी संख्या में घर लौटने लगे हैं। चंडीगढ़ के प्रमुख बस अड्डे ISBT-43 पर शुक्रवार को भारी भीड़ देखी गई। चंडीगढ़ ट्रांसपोर्ट अंडरटेकिंग (CTU) ने जम्मू और कटड़ा के लिए बस सेवाएं बंद कर दी हैं।

मोहाली और लांडरां रोड स्थित कई कॉलेजों और हॉस्टल्स में रहने वाले छात्रों ने हॉस्टल खाली करना शुरू कर दिया है। छात्रों के मुताबिक, परीक्षाएं स्थगित कर दी गई हैं और उन्हें कहा गया है कि जो छात्र घर जाना चाहें, वे जा सकते हैं। परीक्षा की अगली तारीख बाद में घोषित की जाएगी।

ड्रोन अलर्ट और सुरक्षा सख्त

बीती रात पंजाब के कई इलाकों में ड्रोन गतिविधि देखी गई, जिससे सुरक्षा एजेंसियां सतर्क हो गई हैं। प्रशासन ने ट्राईसिटी के संवेदनशील इलाकों में अतिरिक्त सुरक्षा बल तैनात कर दिए हैं। सड़कों पर सामान्य के मुकाबले कम ट्रैफिक और सन्नाटा देखा जा रहा है।

जमाखोरी पर रोक, शिकायत के लिए हेल्पलाइन

चंडीगढ़ के डीसी निशांत यादव ने आवश्यक वस्तुओं की जमाखोरी पर रोक लगाने का आदेश दिया है। कोई भी व्यक्ति या व्यापारी राशन, खाने-पीने की चीजों का अतिरिक्त स्टॉक नहीं कर सकता। सभी दुकानदारों को अपने मौजूदा स्टॉक की जानकारी फूड एंड सप्लाई डिपार्टमेंट को देनी होगी।

यदि किसी स्थान पर खाद्य सामग्री मनमाने दामों पर बेची जा रही हो, तो उसकी शिकायत सेक्टर-17 स्थित कंज्यूमर अफेयर्स विभाग में की जा सकती है या 0172-2703956 पर कॉल किया जा सकता है। ये आदेश 9 मई 2025 से 7 जुलाई 2025 तक लागू रहेंगे।

चंडीगढ़ और आस-पास के क्षेत्रों में हालात गंभीर बने हुए हैं। प्रशासन पूरी तरह से सतर्क है और आम जनता से सहयोग की अपील कर रहा है। छात्रों, व्यापारियों और नागरिकों को चाहिए कि वे अफवाहों से दूर रहें और प्रशासनिक दिशा-निर्देशों का पालन करें।

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