CJI चंद्रचूड़ ने वक्फ याचिकाओं पर सुनवाई से किया इनकार, अब नई पीठ करेगी फैसला

वक्फ याचिकाओं पर मौजूदा CJI का इनकार, नई पीठ करेगी सुनवाई
नई दिल्ली: भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) डी. वाई. चंद्रचूड़ ने सोमवार को वक्फ बोर्ड से संबंधित याचिकाओं पर सुनवाई से यह कहकर इनकार कर दिया कि वह अगले सप्ताह सेवानिवृत्त हो रहे हैं और ऐसे में यह मामला अब अगले CJI की अध्यक्षता वाली पीठ सुनेगी।
यह बयान तब आया जब अदालत के समक्ष वक्फ संपत्तियों के स्वामित्व, उपयोग और विवादों से संबंधित याचिकाएं सुनवाई के लिए सूचीबद्ध थीं।
CJI चंद्रचूड़ बोले- “अब ये अगली बेंच देखेगी”
सुनवाई की शुरुआत में ही CJI चंद्रचूड़ ने स्पष्ट किया,
“मैं अगले सप्ताह रिटायर हो रहा हूं, ऐसे में यह मामला अगली संविधान पीठ के समक्ष जाएगा। मैं इसपर सुनवाई नहीं कर सकता।”
इस टिप्पणी के साथ ही अदालत ने याचिकाकर्ताओं और केंद्र सरकार से कहा कि मामले की अगली सुनवाई नई बेंच के गठन के बाद की जाएगी।
क्यों अहम है वक्फ याचिकाओं का मामला?
वक्फ अधिनियम और इससे जुड़ी याचिकाएं पिछले कुछ वर्षों से चर्चा में हैं। कई याचिकाओं में वक्फ संपत्तियों के दावों को लेकर संविधानिक वैधता और धार्मिक अधिकारों से जुड़ी दलीलें दी गई हैं। इसमें यह सवाल भी उठाया गया है कि क्या किसी धर्म-विशेष को सार्वजनिक संपत्तियों पर विशेष अधिकार मिल सकते हैं?
इन मामलों का सीधा असर देशभर में फैली हजारों वक्फ संपत्तियों के कानूनी अधिकार और उनके प्रबंधन पर पड़ सकता है। ऐसे में यह मामला सिर्फ कानूनी नहीं, बल्कि सामाजिक और राजनीतिक दृष्टिकोण से भी अत्यंत संवेदनशील माना जा रहा है।
CJI की सेवानिवृत्ति और अगली पीठ की जिम्मेदारी
CJI डी. वाई. चंद्रचूड़ 10 मई 2025 को सेवानिवृत्त हो रहे हैं। उनके स्थान पर न्यायमूर्ति संजीव खन्ना के भारत के नए मुख्य न्यायाधीश बनने की संभावना है। ऐसे में वक्फ याचिकाओं पर अगली सुनवाई नए मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली पीठ में होगी, जो इस संवेदनशील मामले की अगली दिशा तय करेगी।